रैगिंग रोकने के लिए शिक्षा नियामकों के बनाये नियमों को अधिसूचित करने को तैयार: गुजरात सरकार

रैगिंग रोकने के लिए शिक्षा नियामकों के बनाये नियमों को अधिसूचित करने को तैयार: गुजरात सरकार

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  • Publish Date - January 30, 2024 / 09:51 PM IST,
    Updated On - January 30, 2024 / 09:51 PM IST

अहमदाबाद, 30 जनवरी (भाषा) गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय से कहा कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा क्षेत्र की शीर्ष निगरानी संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों को अधिसूचित करने और किसी तरह के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने को तैयार है।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), जिसकी जगह अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग बनाया गया है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए विस्तृत नियम बनाए हैं।

पिछले साल अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में इस तरह की एक घटना सामने आने के बाद उच्च न्यायालय गुजरात के शिक्षण संस्थानों में स्वत: संज्ञान लेते हुए रैगिंग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

भाषा वैभव माधव

माधव