गुजरात हाईकोर्ट मोरबी पुल हादसे की जांच, एवं अन्य संबंधित पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करे : न्यायालय

गुजरात हाईकोर्ट मोरबी पुल हादसे की जांच, एवं अन्य संबंधित पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करे : न्यायालय

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  • Publish Date - November 21, 2022 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय से मोरबी पुल ढहने की घटना से संबंधित जांच और अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा। इस घटना में 140 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले ही घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कई आदेश पारित किए हैं, ऐसे में फिलहाल वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी।

उसने हालांकि एक जनहित याचिकाकर्ता और हादसे में अपने दो परिजनों को खोने वाले एक अन्य वादी को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बाद में उसका रुख कर सकते हैं।

मोरबी में माच्छु नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोग मारे गए थे।

भाषा

प्रशांत नरेश

नरेश