गुजरात: आईएएस अधिकारी रिश्वत से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित

गुजरात: आईएएस अधिकारी रिश्वत से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित

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  • Publish Date - January 5, 2026 / 04:40 PM IST,
    Updated On - January 5, 2026 / 04:40 PM IST

अहमदाबाद, पांच जनवरी (भाषा) गुजरात सरकार ने रिश्वत से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी ने दो जनवरी को 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें सात जनवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि “हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक” होने के कारण पटेल को निलंबित कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है, “इसलिए अब पटेल को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम- 1969 के नियम 3 के उपनियम दो के तहत अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन दो जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।”

पटेल को दो जनवरी को सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी पद से उस समय बिना किसी नयी तैनाती के स्थानांतरित कर दिया गया था, जब ईडी ने उनके कार्यालय में कार्यरत उप मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी को रिश्वतखोरी के आरोपों से उपजे धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

केंद्रीय एजेंसी ने पटेल, मोरी और अन्य आरोपियों से संबंधित धनशोधन मामले की जांच शुरू की है। इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) के तहत एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई है।

ईडी के अनुसार, पटेल ने कथित तौर पर भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी आवेदनों को मंजूरी देने के लिए पांच रुपये से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक की रिश्वत दरें तय की थीं।

भाषा

जोहेब संतोष

संतोष