अहमदाबाद, 23 दिसंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने राकांपा विधायक कांधल जडेजा को एक आपराधिक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है।
जडेजा पर शस्त्र अधिनियम के तहत 1998 में मामला दर्ज हुआ था।
सोमवार को जारी किए गए एक आदेश में न्यायमूर्ति विपुल पंचोली ने जडेजा की आरोप मुक्त करने की याचिका को मंजूरी दे दी।
इससे पहले जडेजा के वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और सह आरोपी द्वारा दिया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है।
जडेजा पोरबंदर जिले के कुटियाना से विधायक हैं।
कथित रूप से उन्हें 1998 में हथियारों के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद पोरबंदर में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
जडेजा के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके विरुद्ध इसके अलावा कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं।
भाषा यश दिलीप
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