नूंह (हरियाणा), 14 सितंबर (भाषा) हरियाणा के नूंह जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 24 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक, अगस्त 2019 में दोषी तारिफ हुसैन ने 12 साल की लड़की को कुछ खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और बहला-फुसलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने किशोरी से घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लेकिन बच्ची ने माता-पिता को आपबीती सुनाई।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर, नूंह थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2011 और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा फाल्गुनी अविनाश
अविनाश