उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले को स्थानांतरित करने के खिलाफ दाखिल जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले को स्थानांतरित करने के खिलाफ दाखिल जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - September 26, 2022 / 01:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल एक याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। इस याचिका में जैन ने अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके उससे “लघु उत्तर” दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका पर अपना रुख बताने के लिए अदालत से समय मांगा है।

जैन ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के पास से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित करने का फैसला सुनाया था।

ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन का आरोप है।

भाषा

जोहेब ब्रजेन्द्र

ब्रजेन्द्र