हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला पलटा, ‘आप’ पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला पलटा, 'आप' पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

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  • Publish Date - March 23, 2018 / 11:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

दिल्ली: हाईकोर्ट ने चुनाव को चुनौती देते हुए लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी है. चुनाव आयोग को फिर से केस शुरु करने के निर्देश दिए गए हैं. 

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आपको बतादें वकील प्रशांत पटेल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आप पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था.  दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना करने की बात कही.

 

हाईकोर्ट में चुनाव आयोग और विधायकों ने इस मामले में अपनी बहस 28 फरवरी को पूरी की और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के इतर विधायकों की दलीलों को फिर से सुना जाए. इस फैसले के बाद इन विधायकों की सदस्यता बहाल हो गई.

 

वेब डेस्क, IBC24