उच्च न्यायालय ने सजा के खिलाफ सेंगर की अपील पर जवाब के लिए सीबीआई को समय दिया

उच्च न्यायालय ने सजा के खिलाफ सेंगर की अपील पर जवाब के लिए सीबीआई को समय दिया

उच्च न्यायालय ने सजा के खिलाफ सेंगर की अपील पर जवाब के लिए सीबीआई को समय दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 23, 2020 9:34 am IST

नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोग्य घोषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई को समय प्रदान कर दिया जिसमें उसने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल कैद की सजा को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करे।

मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

उच्च न्यायालय ने सेंगर की अपील पर छह नवंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था और उससे दोषी के उस आवेदन पर भी जवाब देने को कहा था जिसमें अपील के लंबित रहने तक सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया गया है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए और समय मांगा तथा कहा कि मामले के जांच अधिकारी हाथरस कांड से संबंधित मामले की जांच भी कर रहे हैं जिसके चलते वह जवाब दायर नहीं कर सके।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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