उच्च न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

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उच्च न्यायालय ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

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  • Publish Date - June 25, 2026 / 04:14 PM IST,
    Updated On - June 25, 2026 / 04:14 PM IST

रांची, 25 जून (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

सोरेन इस मामले के सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे थे।

सोरेन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आदित्यपुर पुलिस थाने में 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने पूर्व में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

सुनवाई के दौरान, सोरेन के वकील ने दलील दी कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और दावा किया कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज की गई थी।

वकील ने दलील दी कि सोरेन ने महज अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था।

भाषा सुभाष रंजन

रंजन