उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने एलवीबी के खिलाफ याचिका पर डीबीएस का जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: December 4, 2020 11:30 am IST

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की एक याचिका पर डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का जवाब मांगा है। लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय हो चुका है।

लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के खिलाफ रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) की यचिका 2018 से लंबित है । इसमें 750 करोड़ रुपये के फिक्सड डिपॉजिट के गबन का आरोप लगाया है।

डीबीएसआईएल के साथ एलवीबी का विलय 27 नवंबर से लागू हो गया।

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न्यायमूर्ति राजीव शखधर ने आरएफएल की याचिका पर डीबीएसआईएल को नोटिस जारी किया ।

उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि पांच हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल किया जाए और मामले को 25 फरवरी 2021 के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिका में कहा गया, ‘‘हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि एलवीबी के विलय के बाद डीबीएस से जवाब मांगा जाए।’’

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि शिविंदर मोहन सिंह और उनके भाई मलविंदर मोहन सिंह ने एलवीबी के कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर 400 करोड रुपये और 350 करोड़ रुपये के दो सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) को लेकर हेराफेरी की।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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