आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: घटनाक्रम का सिलसिला

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: घटनाक्रम का सिलसिला

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: घटनाक्रम का सिलसिला
Modified Date: July 13, 2026 / 09:01 pm IST
Published Date: July 13, 2026 9:01 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की 2020 में हुई हत्या के मामले में घटनाक्रम इस प्रकार है :

– फरवरी 2020: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

– 25 फरवरी 2020: दंगों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलने के बाद खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए।

– 26 फरवरी 2020: चांद बाग पुलिया इलाके के पास खजूरी खास नाले से शर्मा का शव बरामद हुआ। उनके पिता रवींदर कुमार ने दयालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया।

– 3 जून 2020: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कड़कड़डूमा अदालत में पार्टी से निलंबित किए जा चुके ताहिर हुसैन सहित दस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों पर 25 फरवरी को चांद बाग इलाके में अपहरण, हत्या और दंगे का आरोप लगाया गया।

– 21 अगस्त 2020: दिल्ली की अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

– 24 मार्च 2023: दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, दुश्मनी बढ़ाने और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए।

– 13 जुलाई 2026: दिल्ली की अदालत ने हत्या के इस मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी करार दिया। हुसैन को हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन आपराधिक साजिश और उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया। मामले के छह सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा सजा पर सुनवाई आगे होगी।

भाषा सुमित प्रशांत

प्रशांत


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