If the cow is released, a case will be filed against the farmer, yogi govt decision

गाय ने दूध देना बंद किया तो किसान नहीं कर सकेंगे ये काम, दर्ज होगी FIR, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

case will be filed against the farmer : किसानों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : May 31, 2022/10:21 am IST

नई दिल्ली। Up Govt on Cow farms : पशुपालकों की लापरवाही पर लगाम लगाने राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने उन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है जो दूध देना बंद करने पर गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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बता दें कि योगी सरकार कई बार लावारिस पशुओं पर लगाम के लिए बड़े फैसले लेने संकेत दिए थे। वहीं अब पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस सख्त कदम उठाते हुए लापरवाह किसानों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। मंत्री ने कहा कि ”कसाई और किसान में अंतर है। हम किसानों का ध्यान रखेंगे, कसाइयों का नहीं। अपने पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा।” बता दें कि मंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

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case will be filed against the farmer : विधानसभा में प्रसाद ने सरकार से आवारा पशुओं की समस्या को लेकर योजना और इनकी वजह से मारे गए लोगों को मुआवजे से संबंधित सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री ने कहा, ”ये आवारा मवेशी नहीं हैं, बल्कि उन्हें छोड़ा गया है। हर कोई जानता है कि उन्हें किसने छोड़ा है। जब एक गाय दूध देती है तो उसे रखा जाता है और जब दूध देना बंद करती है तो छोड़ दिया जाता है।” मंत्री ने कहा कि 15 मई तक 6,187 गौ आश्रय केंद्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। इनमें 8,38,015 पशुओं को रखा गया है।

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उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गायों के सरंक्षण को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। जिसके बाद अब योगी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेकर विपक्ष को करार जवाब दिया है।