CM Kejriwal Big Statement: “अगर ऐसा हुआ तो शिवराज और वसुंधरा अलग पार्टी बना लेंगे”, जानें सीएम केजरीवाल ने क्यों कही ऐसी बात

CM Kejriwal On Shivraj and Vasundhara दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी गई तो

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  • Publish Date - February 19, 2024 / 07:03 AM IST,
    Updated On - February 19, 2024 / 09:22 AM IST

CM Kejriwal On Shivraj and Vasundhara: नई दिल्ली। दिल्ली में मिले सीएम केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खरगे की मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि, आज अगर हम ईडी को रोक दें और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें, तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के लिए वे (ईडी) ही जिम्मेदार एजेंसी हैं। कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा।

CM Kejriwal On Shivraj and Vasundhara: आगे उन्होंने बीजेपी और एमपी और राजस्थान के पूर्व सीएम को चुटकी लेते हुए कहा कि अगर पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां बना लेंगे। आगे सीएम केजरीवाल में कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के बावजूद पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चौहान और राजे को नजरअंदाज कर दिया।

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क्या है पीएमएलए की धारा 45?- What is PMLA Section 45

What is PMLA Section 45: पीएमएलए की धारा 45, जो मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत की शर्तों से संबंधित है, आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है यानी किसी आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। हालांकि, धारा 45 में प्रावधान है कि एक अदालत किसी आरोपी को जमानत दे सकती है यदि अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी “ऐसे अपराध का दोषी नहीं है”; और कि आरोपी के “जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध करने की संभावना नहीं है” (आमतौर पर इसे “दोहरी शर्तें” कहा जाता है)।

What is PMLA Section 45: उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें से पहली स्थिति आरोपी पर यह प्रदर्शित करने का बोझ उलट देती है कि वह “दोषी नहीं है”। इस प्रकार, अभियुक्त पर डाला गया यह बोझ निर्दोषता की धारणा के साथ सीधा टकराव है।

What is PMLA Section 45: आसान भाषा में कहा जाए तो पीएमएएल के अंदर आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।

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