दिल्ली के पहाड़गंज में अवैध रूप से भूजल का दोहन: एनजीटी ने डीजेबी को लगाई फटकार

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दिल्ली के पहाड़गंज में अवैध रूप से भूजल का दोहन: एनजीटी ने डीजेबी को लगाई फटकार

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  • Publish Date - July 21, 2026 / 07:24 PM IST,
    Updated On - July 21, 2026 / 07:24 PM IST

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)ने राष्ट्रीय राजधानी के पहाड़गंज इलाके में विभिन्न होटल और गेस्ट हाउस द्वारा अवैध तरीके से भूजल का दोहन किये जाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को फटकार लगाई।

अधिकरण के संज्ञान में आया कि करीब 393 संस्थान अब भी बिना जरूरी डिजिटल मीटर के पानी निकाल रहे हैं।

एनजीटी मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में संचालित किये जा रहे होटलों, गेस्ट हाउस और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा भूजल के गैर-कानूनी दोहन से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है।

अधिकरण द्वारा इस संबंध में 17 जुलाई को जारी आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। इसमें एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने डीजेबी के जवाब पर संज्ञान लेते हुए कहा, ‘‘पिछले तीन महीनों से ज़्यादा समय में, केवल 162 जगहों पर ही पीज़ोमीटर (डिजिटल पानी के मीटर) लगाए गए हैं और 555 में से बाकी 393 जगहों पर अब भी बिना किसी मात्रा की माप और बिना पीज़ोमीटर लगाए भूजल का दोहन किया जा रहा है।’’

पीठ ने रेखांकित किया कि जवाब में यह नहीं बताया गया कि क्या सभी आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए गए थे।

एनजीटी ने कहा, ‘‘ऐसे हालात में, हमारा मानना ​​है कि डीजेबी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने में नाकाम रहा है।’’

अधिकरण ने हालांकि डीजेबी को ‘‘तेजी से कार्रवाई’’ करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।

भाषा धीरज नरेश

नरेश