जयपुर, 25 फरवरी (भाषा) राजस्थान में अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2,524 निजी बसों के चालाना किए गए जबकि 899 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
सरकार की ओर से भाजपा विधायक देवेंद्र जोशी के एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गयी। विधायक ने विगत तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था।
सरकार की ओर से बताया गया कि बस की ‘बॉडी’ निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होने के मामले में एक अप्रैल-31 दिसंबर 2025 के दौरान 2524 चालान किए गए। यह संख्या उसके पिछले साल की समान अवधि (एक अप्रैल-31 दिसंबर 2024) में 897 थी।
सरकार ने कहा कि इसी अवधि में निलंबित किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या क्रमश: 899 एवं 562 रही।
सरकार ने अपने जवाब में बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग समय-समय विशेष जांच अभियान चलाता है और नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन एवं वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।
इसके अनुसार साल 2025 में जैसलमेर जिले में हुए भीषण सड़क दुर्घटना के मामले में बस के पंजीयन में लापरवाही पर विभाग के दो कर्मियों को निलंबित किया गया। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
सरकार ने कहा कि शाहपुरा (जिला जयपुर) के बस अग्निकांड में तीन परिवहन निरीक्षकों को पर्यवेक्षणीय लापरवाही हेतु तुरंत प्रभाव से हटाकर पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया है।
भाषा पृथ्वी राजकुमार
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