मोदी कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी के संसोधन को मिली मंजूरी, लिए गए ये अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें दो अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल

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  • Publish Date - May 18, 2022 / 05:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

meeting of Modi cabinet : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें दो अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा और इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई और फसलों का इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी गई है। पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग अब 2025-26 तक 20 प्रतिशत करनी है। इससे पहले ये लक्ष्य 2030 तक का था।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निदेशक मंडलों को दिया ये अधिकार

कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडलों को इकाइयों एवं उनकी साथ वाली इकाइयों को बंद करने और उनका विनिवेश करने का फैसला लेने का अधिकार दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल को वर्तमान में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। जिनके तहत वे वित्तीय संयुक्त उपक्रम या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इसमें भी शुद्ध संपत्ति संबंधी कुछ सीमाएं होती हैं।

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अनुषंगियों या इकाइयों या संयुक्त उपक्रमों में हिस्सेदारी को खत्म करने या विनिवेश करने का अधिकार निदेशक मंडलों को नहीं होता। हालांकि कुछ महारत्न कंपनियों के पास इस तरह की सीमित शक्ति होती है कि वे अनुषंगियों में कुछ हिस्सेदारी का विनिवेश कर सकती हैं। संयुक्त उपक्रम में हिस्सेदारी बेचने, अनुषंगी या इकाइयों को बंद करने और उनकी कुछ हिस्सेदारी बेचने या रणनीति विनिवेश करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

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मंत्रिमंडल के आधिकारिक बयान में कहा गया ये

मंत्रिमंडल के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वे अनुषंगी/इकाई/संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी को बंद करने (खत्म करने), विनिवेश की प्रक्रिया की सिफारिश कर सकते हैं, इसे शुरू कर सकते हैं।