भारत ‘ओसीआई’ कार्डधारकों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा : शाह

भारत ‘ओसीआई’ कार्डधारकों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा : शाह

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  • Publish Date - May 19, 2025 / 10:38 PM IST,
    Updated On - May 19, 2025 / 10:38 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत अपने ‘ओसीआई’ कार्डधारकों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें भारत आने और यहां प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

शाह ने नये ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया’ (ओसीआई) पोर्टल की शुरूआत करते हुए यह भी कहा कि अद्यतन ‘यूजर इंटरफेस’ वाला पोर्टल भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सुगम बनाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने ओसीआई कार्डधारकों को विश्वस्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज, भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए अद्यतन यूजर इंटरफेस के साथ नया ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया। नयी विशेषताओं में बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोग को आसान बनाना शामिल है।’’

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (पीआईओ) को ओसीआई के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज हैं।

ओसीआई कार्डधारक योजना की शुरूआत 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से की गई थी।

इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते वे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तारीख को नागरिक बनने के पात्र हों। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं, उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश