एनडीएमसी मेयर, दिल्ली पुलिस प्रमुख को जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के आदेश से अवगत कराएं: न्यायालय

एनडीएमसी मेयर, दिल्ली पुलिस प्रमुख को जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के आदेश से अवगत कराएं: न्यायालय

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  • Publish Date - April 20, 2022 / 01:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शीर्ष अदालत के महासचिव को निर्देश दिया कि वह नयी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के मेयर और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के उसके आदेश से तत्काल अवगत कराएं।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का आदेश दिया था। पीठ ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी।

बाद में पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की इस दलील को संज्ञान में लिया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद इलाके में विध्वंस जारी था, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई है।

दवे ने शीर्ष अदालत से तत्काल आ‍वश्यक कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा, “अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।”

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ठीक है। सर्वोच्च अदालत के महासचिव या रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से तत्काल इसकी सूचना दें।”

भाषा पारुल नरेश

नरेश