Jail due to minor mistake in typing, High Court directed the government

टाइपिंग में हुई मामूली गलती के कारण जेल, हाईकोर्ट ने सरकार को दो लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : August 13, 2022/2:12 pm IST

Bombay High Court : मुंबई – महाराष्ट्र की मुंबई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमे एक व्यक्ति को दफ्तर में कम्प्यूटर पर टाइप करने के दौरान एक मामूली गलती Typo के चलते डेढ़ साल की जेल हो गई। वही अब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार आदेश दिया है कि वह उस शख्स को दो लाख रुपये का मुआवजा दे।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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Bombay High Court : आपको बता दे कि ये मामला एक केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट में टाइपिंग की एक मामूली गलती से संबंधित है। इस मामले में एक नाइजीरियाई शख्स को गलती से डेढ़ वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। न्यायाधीश भारती डेंगरे की कोर्ट ने जब महाराष्ट्र सरकार को ये आदेश सुनाया है। तो इस मामले में सरकारी अधिवक्ता ए.ए. ताकलकर ने इस प्रकार की किसी नीति होने से मना किया। वही इस पर कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई तथा कहा कि जब भी आम लोगों के अधिकार की बात आती है या मुआवजा देना होता है, तो नीति नहीं होने की बात कह दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले मुआवजा देने का आदेश देंगी। अब और कौन सी तहकीकात बाकी रह गई है। इस मामले में अफसर से गलती हुई तथा मुआवजे की राशि गलती करने वाले अफसर से ही वसूली जाए।

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