जम्मू-कश्मीर : राजौरी में नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

जम्मू-कश्मीर : राजौरी में नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

जम्मू-कश्मीर : राजौरी में नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
Modified Date: June 16, 2026 / 01:17 pm IST
Published Date: June 16, 2026 1:17 pm IST

जम्मू, 16 जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में औषधि संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई उपायुक्त अभिषेक शर्मा द्वारा आदत डालने वाली और अन्य विनियमित दवाओं की बिक्री एवं वितरण की जांच के लिए किए गए निरीक्षण के बाद की गई।

निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर के काम में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें अनिवार्य कम्प्यूटरीकृत बिक्री अभिलेखों का रखरखाव नहीं करना और आदत डालने वाली दवाओं की बिक्री में कथित गड़बड़ियां शामिल हैं।

इसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने दोनों मेडिकल स्टोर के खुदरा दवा बिक्री लाइसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अगले आदेश तक निलंबित कर दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने औषधि नियमों के उल्लंघन के प्रति ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं’’ की नीति अपनाई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

भाषा मनीषा

मनीषा


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