झारखंड: संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा

झारखंड: संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा

झारखंड: संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा
Modified Date: September 25, 2025 / 09:51 pm IST
Published Date: September 25, 2025 9:51 pm IST

सरायकेला, 25 सितंबर (भाषा) झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को भूमि विवाद में अपने परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई।

पांच मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल थे।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने चुन्नू मांझी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिवार ने अपने हिस्से का एक भूखंड बेचा था और उससे मिली रकम चार भाइयों में बांट दी गई लेकिन चुन्नू को ऐसा लगा था कि उसे कम पैसे मिले।

गुस्से में आकर चुन्नू ने अपने भाई रवि, उसकी पत्नी कल्पना और उनके तीन बच्चों की हत्या कर दी तथा इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर दूसरे भाई सिद्धू के घर पहुंचा।

सिद्धू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो चुन्नू ने उस पर और मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा उसके घर और उसकी दोपहिया गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस ने चुन्नू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना 23 फरवरी 2019 को चांडिल अनुमंडल के पुडिसिली गांव में घटी थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने बताया कि इस घटना को ‘क्रूर और दुर्लभतम’ मानते हुए अदालत ने चुन्नू को फांसी की सजा सुनाई।

अदालत ने फॉरेंसिक साक्ष्य और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर चुन्नू को दोषी ठहराया।

अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और सिद्धू के घर को आग लगाने के लिए भादंसं की धारा 427 के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई।

यह मामला सिद्धू की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

भाषा यासिर अविनाश

अविनाश


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