जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जन सुरक्षा संबंधी घटनाओं के दौरान दूरसंचार नियंत्रण के अधिकार दिए गए

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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जन सुरक्षा संबंधी घटनाओं के दौरान दूरसंचार नियंत्रण के अधिकार दिए गए

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  • Publish Date - May 8, 2026 / 12:41 AM IST,
    Updated On - May 8, 2026 / 12:41 AM IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जन सुरक्षा संबंधी घटनाओं या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 की उपधारा (2) के तहत तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है, जो केंद्रशासित प्रदेश के भीतर जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित स्थितियों से संबंधित है।

इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, उपराज्यपाल किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में प्रसारण को अवरुद्ध कर सकते हैं व दूरसंचार सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं।

भाषा अविनाश आशीष

आशीष