कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों में ‘जंक फूड’ की बिक्री पर प्रतिबंध
कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों में ‘जंक फूड’ की बिक्री पर प्रतिबंध
मंगलुरु (कर्नाटक), 31 जुलाई (भाषा) कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के उपायों के तहत स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थानों के 50 मीटर की परिधि में ‘जंक फूड’ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य तक विद्यार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप यह निर्णय किया गया है।
जुलाई, 2026 में पूरे राज्य में प्रवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 134 स्कूल और कॉलेज एवं इनके परिसरों के भीतर व आसपास परिचालन कर रहे खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
इस निरीक्षण में खाद्य गुणवत्ता, साफ सफाई, लेबलिंग, खराब हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंस एवं पंजीकरण की जांच की गई।
विज्ञप्ति के मुताबिक, इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने 53 खाद्य नमूने संदिग्ध पाए जिन्हें विश्लेषण के लिए बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया और यदि उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने कहा कि इस संबंध में 21 जुलाई से प्रभावी एक परामर्श के तहत शैक्षणिक संस्थानों और खाद्य विक्रेताओं को परिसरों के भीतर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक खाद्य वस्तुओं की बिक्री से बचने का निर्देश दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का प्रभावी क्रियान्यन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और कॉलेज प्रबंधन, खाद्य कारोबार संचालकों और आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा सं राजेंद्र आशीष
आशीष

Facebook


