बेंगलुरु, 23 मई (भाषा) कर्नाटक के बेंगलुरु में 50 वर्षीय मुक्केबाजी प्रशिक्षक पर प्रशिक्षु का यौन उत्पीड़न करने और परिवार को धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
संपंगीरामनगर थाने में यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी में प्रशिक्षक का नाम व चार दिसंबर, 2025 से 22 मई, 2026 तक की कथित घटनाओं का विवरण दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 17 मई को जब उनकी बेटी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए चेन्नई गई थी, तब प्रशिक्षक ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि कोच ने उसे धमकी दी थी कि वह उक्त घटना के बारे में किसी को न बताये।
प्राथमिकी के अनुसार, लड़की लगभग 10 वर्षों से प्रशिक्षण ले रही है और लगभग चार वर्ष पहले से कोच ने उससे अनुचित व्यवहार करना शुरू किया था लेकिन पिछले पांच से छह महीनों में इस तरह का बर्ताव बढ़ गया था।
भाषा जितेंद्र धीरज
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