बेंगलुरु, 22 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय शुक्रवार को 22 निजी विद्यालयों की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के भवनों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में जारी 10 नवंबर 2020 और उसके बाद 10 मार्च 2021 के परिपत्रों को चुनौती दी थी।
न्यायामूर्ति अशोक एस किनगी ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह परिपत्र उन स्कूलों पर लागू नहीं होता जो 2020-21 से पहले से ही काम कर रहे है।
यह याचिका प्राग्ना एजुकेशन सोसाइटी, रवींद्र भारती विद्या संस्थान और 20 अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने हवाल दिया था कि यह अधिसूचना कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के दायरे से बाहर है।
भाषा खारी माधव
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