कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की मानहानि याचिका रद्द की

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की मानहानि याचिका रद्द की

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  • Publish Date - February 17, 2026 / 06:15 PM IST,
    Updated On - February 17, 2026 / 06:15 PM IST

बेंगलुरु, 17 फरवरी (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही मंगलवार को रद्द कर दी।

यह मामला 2023 में उस वक्त दायर किया गया था, जब कर्नाटक में भाजपा सत्ता में थी। यह मामला तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस द्वारा प्रकाशित ‘‘भ्रष्टाचार दर कार्ड’’ के बाद सामने आया था, जिसमें तत्कालीन (भाजपा-नीत) सरकार के दौरान राज्य में व्याप्त बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दावा किया गया था।

भाजपा ने गांधी के साथ-साथ कर्नाटक में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार पर आरोप लगाए थे।

राहुल गांधी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

गांधी ने मानहानि के मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि मामले को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली।

शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी, सिद्धरमैया और शिवकुमार ने भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए मिलकर साजिश रची और निराधार आरोप लगाये और आक्षेप किये।

भाषा सुरेश माधव

माधव