Karnataka high court may pronounce verdict in hijab case on Tuesday

हिजाब मामले को लेकर हाईकोर्ट कल सुना सकता है फैसला, स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए दायर की गई है याचिका 

कर्नाटक उच्च नयायालय मंगलवार को सुना सकता है हिजाब मामले में फैसला

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : March 14, 2022/9:10 pm IST

बेंगलुरु : Karnataka high court on Hijab हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही।

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Karnataka high court may उडुपी जिले से याचिकाकर्ता लड़कियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों के अनुसार हिजाब मामले से जुड़े मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है तथा अदालत पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से फैसले का क्रियान्यवन वाला हिस्सा सुना सकती है।

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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित एवं न्यायमूर्ति जे एम काजी की पूर्ण पीठ उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गयी है। इन लड़कियों ने अनुरोध किया था कि उन्हें कक्षाओं में स्कूली वर्दी के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है।

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एक जनवरी को उडुपी के एक महाविद्यालय की छह लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा इन लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में जाने से रोके जाने के विरूद्ध किया गया था।