कश्मीर: मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 6.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

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कश्मीर: मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित 6.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

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  • Publish Date - May 8, 2026 / 05:45 PM IST,
    Updated On - May 8, 2026 / 05:45 PM IST

श्रीनगर, आठ मई (भाषा) जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से कथित तौर पर अर्जित की गयी 6.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को शुक्रवार को कुर्क कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अब तक की यह सबसे बड़ी कुर्की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया, “मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ निरंतर और आक्रामक कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग के दूनीपोरा संगम के निवासी बशीर अहमद मीर और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्की की कार्यवाही शुरू की।”

उन्होंने बताया कि मामले की जांच में खुलासा हुआ कि परिवार ने अपनी ज्ञात वैध आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक चल एवं अचल संपत्ति जमा कर ली है, जिसके बाद यह कुर्की की गयी।

पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां परिवार के सदस्यों की संयुक्त संपत्ति थीं और संदेह है कि इन्हें मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदा गया।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान परिवार का आपराधिक इतिहास सामने आया। उसने बताया कि उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।

पहली प्राथमिकी 2011 में मीर के पिता गुल मोहम्मद के पास से 1.1 किलोग्राम चरस बरामद होने के मामले में दर्ज की गई थी।

दूसरा मामला 2020 में मीर के पास से 500 ग्राम चरस बरामद होने से जुड़ा है जबकि तीसरा मामला 2024 में 58.90 किलोग्राम डोडा पोस्त की जब्ति से संबंधित है।

पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिन संपत्तियों की पहचान कर कुर्क किया गया है, उनमें संगम में दो मंजिला एक आवासीय इमारत, एक नवनिर्मित आवासीय इमारत, एक व्यावसायिक इमारत, संगम/नैना क्षेत्र में 211 मरला जमीन और एक वाहन शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 6.5 करोड़ रुपये है।

भाषा जितेंद्र धीरज

धीरज

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