कोच्चि, दो जनवरी (भाषा) केरल के मलप्पुरम जिले के पेरिनथलमान्ना स्थित एक रबर बागान में 2004 में एक अज्ञात महिला की हत्या की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)ने अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सीबीआई ने दोबारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को इसे एर्णाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच सीबीआई की विशेष अपराध शाखा (एससीबी) की तिरुवनंतपुरम इकाई द्वारा की जा रही है।
प्राथमिकी के अनुसार, 28 दिसंबर 2004 को पेरिनथलमान्ना पुलिस थाना के अंतर्गत पुथांगंगडी क्षेत्र में एक रबर के बागान में 35 वर्षीय महिला का शव मिला, जिसने पीली ब्लाउज और पीली स्कर्ट पहनी हुई थी। पोस्टमॉर्टम में गला घोंटकर हत्या किये जाने का खुलासा हुआ।
प्राथमिकी में कहा गया है कि पेरिनथलमान्ना पुलिस ने 28 दिसंबर 2004 से 20 मार्च 2009 तक इस मामले की जांच की। हालांकि, जांच में न तो पीड़ित की पहचान हो सकी और न ही आरोपी का पता चल सका।
सूत्रों के अनुसार, बाद में जांच को अनसुलझा मानते हुए बंद कर दिया गया और 3 मार्च, 2009 को पेरिनथलमान्ना स्थित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
पेरिनथलमान्ना के अंगदिप्पुरम निवासी पी अब्दू ने 2021 में मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।
एक अधिकारी ने बताया कि अब्दू ने दावा किया कि मामले से जुड़े झूठे आरोपों के कारण उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरुआती जांच के दौरान उनसे पूछताछ की गई और उनका वाहन जब्त कर लिया गया था।
इसके बाद, राज्य पुलिस प्रमुख ने अपराध शाखा को घटना की जांच करने का निर्देश दिया।
सूत्रों ने बताया कि अपराध शाखा की जांच बेनतीजा रहने के बाद अब्दू ने 2025 में सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए दोबारा अदालत का रुख किया। 20 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।
भाषा धीरज दिलीप
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