केरल की अदालत का यौन उत्पीड़न मामले में निष्कासित कांग्रेस विधायक ममकूटाथिल को जमानत देने से इनकार

केरल की अदालत का यौन उत्पीड़न मामले में निष्कासित कांग्रेस विधायक ममकूटाथिल को जमानत देने से इनकार

केरल की अदालत का यौन उत्पीड़न मामले में निष्कासित कांग्रेस विधायक ममकूटाथिल को जमानत देने से इनकार
Modified Date: January 17, 2026 / 01:09 pm IST
Published Date: January 17, 2026 1:09 pm IST

पथनमथिट्टा (केरल), 17 जनवरी (भाषा) केरल की एक अदालत ने निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। उन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।

तिरुवल्ला के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

केरल उच्च न्यायालय और तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने इससे पहले दो अलग-अलग महिलाओं की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न के पहले दो मामलों में विधायक को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

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पलक्कड़ के विधायक ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला हाल ही में दर्ज किया गया। कोट्टायम जिले की रहने वाली एक महिला द्वारा आठ जनवरी को दर्ज करायी गयी शिकायत के बाद विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें 11 जनवरी को पलक्कड में इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

भाषा गोला संतोष

संतोष


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