केरल सरकार ने बहुचर्चित भास्कर करनावर हत्याकांड में दोषी महिला की रिहाई का आदेश दिया

केरल सरकार ने बहुचर्चित भास्कर करनावर हत्याकांड में दोषी महिला की रिहाई का आदेश दिया

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  • Publish Date - July 15, 2025 / 05:46 PM IST,
    Updated On - July 15, 2025 / 05:46 PM IST

तिरुवनंतपुरम, 15 जुलाई (भाषा) केरल सरकार ने बहुचर्चित चेरियानाड भास्कर करनावर हत्याकांड में दोषी ठहराई गई महिला को रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया।

गृह विभाग ने कहा कि मामले की विस्तार से जांच करने के बाद सरकार ‘‘एफसी नंबर 7/19, शेरीन करनावर, महिला जेल और सुधार गृह, कन्नूर को उसकी सजा की शेष अवधि माफ करने के बाद रिहा करते हुए प्रसन्न है।’’

यह निर्णय केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा भास्कर करनावर की पुत्रवधू शेरीन की जल्द रिहाई के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद लिया गया है।

शेरिन को 2010 में तीन अन्य लोगों के साथ हत्या और अन्य अपराधों को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 28 जनवरी को राज्यपाल को शेरिन की शीघ्र रिहाई की सलाह देने का निर्णय लिया था।

राज्य सरकार ने सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया है। समिति ने आठ अगस्त, 2024 को कन्नूर महिला कारागार एवं सुधार गृह में बैठक की थी। वहीं, इस निर्णय में विधि विभाग की राय भी शामिल है।

करनावर (65) अमेरिका से चेंगन्नूर लौटने के बाद अपने बेटे के परिवार के साथ रह रहे थे। वह नवंबर 2009 में घर में मृत पाए गए थे।

पुलिस की जांच में हत्या में करनावर की बहू शेरिन की संलिप्तता का पता चला था।

हत्या का मकसद यह था कि करनावर को शेरिन के अवैध संबंधों का पता चल गया था।

शेरिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करनावर की हत्या कर दी थी।

मावेलिक्कारा त्वरित अदालत ने शेरिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में, उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। शेरिन को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिली।

भाषा

प्रीति नरेश

नरेश