केरल सरकार ने दहेज निषेध नियमावली में किया बदलाव, जिले में तैनात किए ‘दहेज निषेध अधिकारी’

केरल सरकार ने दहेज निषेध नियमावली में किया बदलाव, जिले में तैनात किए ‘दहेज निषेध अधिकारी’

  •  
  • Publish Date - July 17, 2021 / 09:14 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

तिरुवनंतपुरम, 17 जुलाई (भाषा) केरल में दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपनी दहेज निषेध नियमावली में बदलाव कर सभी 14 जिलों में ‘दहेज निषेध अधिकारी’ की तैनाती की है ताकि इन शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि दहेज निषेध अधिकारी का पद पहले से ही क्षेत्रीय आधार पर तीन जिलों- तिरुवनंतपुरम, एर्णाकुलम और कोझिकोड में था और अब इसका विस्तार सभी जिलों में किया गया है। उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ही प्रत्येक जिले में दहेज निषेध अधिकारी के तौर पर काम करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत महिला एवं बाल विकास निदेशक को मुख्य दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉर्ज ने कहा, ‘‘ दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की पहल सरकार द्वारा दहेज के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।’’

भाषा धीरज देवेंद्र

देवेंद्र