Kerala HC granted bail to arrested interior designer

दो मॉडल की मौत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- आरोप साबित होने पर भी आरोपी को नहीं होगी सजा, जानें वजह

दो मॉडल की मौत का मामला: केरल उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर को जमानत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : January 9, 2022/1:24 pm IST

कोच्चि (केरल), (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने एक कार दुर्घटना में दो मॉडल समेत तीन लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने आरोपी सिजू एम थंकाचन को राहत देते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया और जमानत के उनके अधिकार पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि अगर आरोपी इंटीरियर डिजाइनर के खिलाफ सभी आरोप सही पाए जाते हैं फिर भी धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के प्रावधान उस पर लागू नहीं हो सकते हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले की जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ निषेध संबंधी कानून के तहत कई अन्य अपराध के मामले भी सामने आए हैं और सीसीटीवी फुटेज तथा ट्रैफिक कैमरे के दृश्यों में दुर्घटना की वजह स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।

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इस मामले में थंकाचन को 27 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। ऐंसी कबीर (25) और अंजना शजान (24) की पिछले साल एक नवंबर को हुए भीषण हादसे में मौत हो गई थी। कार में सवार तीसरे यात्री ने कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया। घायल अवस्था में ही फरार हुए चालक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और वह इस मामले का पहला आरोपी है।

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पुलिस ने बताया कि थंकाचन पर कोच्चि शहर के कुंदन्नूर में एक बार से दोनों मॉडल का पीछा करने और बाद में उनकी कार को रोकने का आरोप है। राज्य ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि उसे जमानत न दी जाए क्योंकि वह बहुत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उसे राहत प्रदान करना उसके खिलाफ सफल अभियोजन में बाधक हो सकता है।

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थंकाचन के वकील ने अदालत को बताया कि दुर्घटना की शिकार हुई कार का चालक अत्यधिक नशे की हालत में था और यही कारण हो सकता है कि उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया न कि इसलिए कि आरोपी उनका पीछा कर रहा था।

इसके बाद अदालत ने थंकाचन को एक लाख रुपये के मुचलते और इतनी ही राशि के दो जमानत भरने की शर्तों पर जमानत दे दी। अदालत ने थंकाचन को हर सोमवार और शनिवार को सुबह नौ बजे मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने और क्षेत्राधिकार अदालत की अनुमति के बिना एर्णाकुलम जिले की सीमा से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया।

 

 
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