कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को

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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को

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  • Publish Date - March 12, 2026 / 06:24 PM IST,
    Updated On - March 12, 2026 / 06:24 PM IST

प्रयागराज, 12 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संबंधित पीठ के उपलब्ध नहीं होने के चलते मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 28 मार्च तय की गई है। न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही है।

हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए 18 वाद दाखिल किए हैं।

इससे पूर्व, एक अगस्त 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।

यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक