Publish Date - May 12, 2017 / 08:19 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लॉन्च की है। आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए यह जरूरी कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर इससे संबंधित जानकारी डाल दी गई है।