High Court On Live In Relation

लिव-इन का मतलब पार्टनर की तस्वीर पोस्ट करने का लाइसेंस नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court On Live In Relation : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि “लिव इन रिलेशनशिप

Edited By :   Modified Date:  February 28, 2023 / 02:47 PM IST, Published Date : February 28, 2023/2:47 pm IST

नई दिल्ली : High Court On Live In Relation : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि “लिव इन रिलेशनशिप का अस्तित्व किसी को आपत्तिजनक संदेश और लिव-इन पार्टनर की तस्वीरें पोस्ट करने का लाइसेंस नहीं देता है।”

यह भी पढ़ें : पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी महिला, झगड़ा होने पर लड़के ने कर दिया बड़ा कांड 

मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोर्ट

High Court On Live In Relation : लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक और फैसला दिया। कोर्ट ने कहा- ‘बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है। कोई भी उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।’

यह भी पढ़ें : Vande Bharat : प्रदेश में वंदे भारत का इंतजार खत्म! एक महीने बाद इस रूट पर दौड़ेगी हाईस्पीड ट्रेन, तैयारियां पूरी 

आपसी सहमति से एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं दो बालिग

High Court On Live In Relation : इससे पहले, लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट कहना था कि दो बालिग लोग आपसी सहमति से एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं और ये कानून की नजर में अवैध नहीं है। कोर्ट ऐसे कपल को पारंपरिक शादी में रहने वाले जोड़ों की तरह ही देखता है, बशर्ते वो कोर्ट के तय किए गए नियमों के साथ लिव-इन में रह रहे हों।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें