ऋण विवाद : फिल्म निर्माता विशाल को 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

Ads

ऋण विवाद : फिल्म निर्माता विशाल को 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

  •  
  • Publish Date - March 12, 2022 / 09:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

चेन्नई, 12 मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने लाइका प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर दीवानी मुकदमे में फिल्म निर्माता एवं विशाल फिल्म प्रॉपर्टी के मालिक विशाल कृष्णा रेड्डी को 15 करोड़ रुपये एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने लाइका प्रोडक्शन की मूल अर्जियों का हाल ही में निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया।

विशाल राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च न्यायालय के महापंजीयक के नाम से ब्याज प्रदान करने वाले सावधि जमा खाते में 15 करोड़ रुपये जमा कराएंगे। यह एफडी तीन सप्ताह के भीतर शुरू की जाएगी और पहले एक साल के लिए होगी। बाद में इसे मुकदमे के निपटारे तक नवीकरण किया जाता रहेगा।

एफडी कराने के बाद मूल रसीद उच्च न्यायालय के महापंजीयक को सौंप दी जाएगी। लाइका को अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति होगी, लेकिन विशाल उस अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।

गौरतलब है कि लाइका प्रोडक्शन का विशाल के साथ 21 सितम्बर 2019 को ऋण को लेकर एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत विशाल ने लाइका के जरिये गोपुरम फिल्म्स से लिये गये ऋण का इस्तेमाल कर लिया था। समझौते के तहत विशाल को 21.29 करोड़ लौटाना था।

विशाल ने बाद में ऋण समझौते का उल्लंघन किया इसलिए लाइका ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

भाषा सुरेश माधव

माधव