Tamil Nadu News/Image Credit: IBC24.in
Tamil Nadu News: चेन्नई: तमिलनाडु की मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में हुई हुई बाप-बेटे की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मदुरै कोर्ट ने बिजनेसमैन पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की हिरासत में हुई मौत मामले में नौ पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं मदुरै कोर्ट ने दोषियों में शामिल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मदुरै कोर्ट ने जिन पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है उसमें इंस्पेक्टर श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और रघु गणेश और पुलिसकर्मी मुरुगन, समदुरई, मुथुराजा, चेल्लादुरई, थॉमस फ्रांसिस और वेइलुमुथु शामिल हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि, ‘पिता और बेटे को बदले की भावना से निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया था। (Tamil Nadu News) इसके बारे में पढ़कर दिल कांप उठता है। अगर बेंच की निगरानी नहीं होती तो सच दबकर रह जाता।’
Tamil Nadu News: कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि, इस मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए, जबकि आम तौर पर ऐसे मामलों में ऐसा नहीं होता। मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में कई ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और यह फैसला पुलिस के बीच डर पैदा नहीं करेगा। पुलिस हिरासत में टॉर्चर और उसके बाद हुई मौत मामले में सीबीआई ने (Tamil Nadu News) अधिकतम सजा के रूप में फांसी या बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की मांग की थी।
Tamil Nadu News: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यह पूरा मामला 19 जून, 2020 को शुरू हुआ था। जयराज और बेनिक्स मोबाइल की दुकान चलाते थे और लॉकडाउन के दौरान तय सीमा से जायदा समय तक दुकान खुली रखने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। घरवालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट की गई थी।
इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य की सीबी-सीआईडी से जांच का जिम्मा संभालने वाली (Tamil Nadu News) सीबीआई ने इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल शामिल थे। बाद में एजेंसी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया।
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