पत्नी पर तेज़ाब फेंकने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सज़ा

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पत्नी पर तेज़ाब फेंकने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल कैद की सज़ा

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  • Publish Date - September 29, 2023 / 12:58 AM IST,
    Updated On - September 29, 2023 / 12:58 AM IST

नोएडा, 28 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने एक महिला के चरित्र पर शक होने पर उसके ऊपर तेजाब फेंकने के जुर्म में उसके पति को 10 वर्ष के कारावास सज़ा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत ने आरोपी सोनू को अपनी पत्नी लता पर तेज़ाब से हमला करने का दोषी पाया और 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अधिवक्ता नितिन त्यागी ने बताया कि पीड़िता फेस दो थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी और उसके पति सोनू को उसके चरित्र पर शक था।

उन्होंने बताया कि 2017 में सोनू ने लता के ऊपर तेजाब फेंक दिया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर थाना फेस दो पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।

भाषा सं. नोमान वैभव

वैभव