महाराजगंज (उप्र), सात अगस्त (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
सहायक जिला सरकारी वकील विनोद सिंह ने बुधवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) विनय कुमार सिंह ने जिले के गुगली इलाके में 2023 में 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में विपिन (21) को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने उस पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विपिन 30 सितंबर 2023 को नाबालिग लड़की को उसके घर से बहला-फुसलाकर ले गया और एक सुनसान जगह पर उसके साथ बलात्कार किया।
उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
भाषा सं जफर
नोमान
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