हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास : पत्नी को भी हुई तीन साल की जेल

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हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास : पत्नी को भी हुई तीन साल की जेल

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  • Publish Date - April 23, 2025 / 09:45 AM IST,
    Updated On - April 23, 2025 / 09:45 AM IST

महराजगंज (उप्र), 23 अप्रैल (भाषा) महराजगंज की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने राजकिशोर (45) को आजीवन कारावास और उसे बचाने की कोशिश करने वाली उसकी पत्नी विभा (40) को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि राजकिशोर और उसकी पत्नी पर सात सितंबर 2016 को पुरानी रंजिश के चलते निचलौल इलाके में सोनू नामक युवक की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था।

सिंह ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और 201 (अपराध के सुबूतों को गायब करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं सलीम वैभव

वैभव