नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति के लिए बृहस्पतिवार को शहर की एक अदालत का रुख किया।
इस बीच पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी गई। पूनावाला ने दावा किया था कि उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि उसके वकील ने जमानत याचिका दायर की है।
अदालत के एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।
पूनावाला की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी शुक्रवार को समाप्त होगी और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है।
आफताब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत में पेश हुआ और उसने कहा कि वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है।
पूनावाला के वकील एम. एस. खान ने अदालत को बताया कि आरोपी और उनके बीच ‘‘संवादहीनता’’ के कारण यह याचिका दायर की गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा, ‘‘ जमानत याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि उसे वापस ले लिया गया है।’’
इससे पहले 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आफताब ने अदालत को सूचित किया था कि उसने ‘वकालतनामे’ पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका वकील उसकी तरफ से ज़मानत याचिका दायर कर रहा है। इसके बाद आफताब के वकील ने अपने मुवक्किल से बातचीत करने के लिए समय मांगा था।
पूनावाला (28) ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था।
भाषा सिम्मी अमित
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