15 वर्षीय लड़की को हाथ-पैर बांध कर 25 दिनों तक गैंगरेप, हैवानियत की ये दास्तां सुन कांप उठेगी रूह

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी प्रहलाद और उसका सहयोग करने वाले उसके साथी गणेश को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ कोर्ट ने 86 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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  • Publish Date - November 6, 2022 / 02:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

gang rape with minor girl in rajsthan: राजसमंद। राजस्थान से राजसमंद से एक हैरान करने वाली हैवानियत के बाद युवकों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एक युवक ने पहले 15 साल की नाबालिग का अपहरण किया फिर उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर हांथ-पैर बांध कर एक कमरे में कैद कर दिया। उसके बाद हैवानियत का ऐसा गंदा खेल शुरू हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल, लगातार 25 दिनों तक इस नाबालिग के साथ लगातार गैंगरेप किया जाता रहा। जब वह मरणासन्न स्थिति में आ गई तो उसे सूनसान स्थान पर फेंक दिया गया।

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हैवानियत की ये दास्तां साल 2019 की है, हांलाकि अब इस मामले में पीड़िता को न्याय मिला है और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2019 को नाबालिग पीड़िता की मां ने राजसमंद के देवगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि एक दिन पूर्व सुबह 6बजे उसकी नाबालिग पुत्री गांव में काम के लिए कहकर निकली थी जो वापस नहीं आई, उसे अंदेशा है कि गांव में डंपर चलाने वाला प्रह्लाद उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया होगा।

पुलिस ने शुरू की तलाश तो…

gang rape with minor girl: देवगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच की यह पता चला कि पीड़िता को आरोपी प्रहलाद नगरची बहला फुसला कर भगा कर अपने दोस्त गणेश के घर लेकर गया, जहां उसने पीड़िता को दो-तीन दिन बांध कर रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद गणेश के पिता को पता चलने पर, गणेश प्रहलाद व पीड़िता को अपने खेत पर बनी झोंपड़ी में लेकर गया। जहां पर उसे पंद्रह दिन रखा। यहां पर भी प्रहलाद ने पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म किया। अधमरा होने पर दोनों नाबालिग को सूनसान स्थान पर फेंक कर भाग गए।

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न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

विवेचना पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी प्रहलाद और उसका सहयोग करने वाले उसके साथी गणेश को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ कोर्ट ने 86 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।