मिजोरम बाल अधिकार आयोग ने यौन शोषण के लिए व्यक्ति को कड़ी सजा देने की मांग की

मिजोरम बाल अधिकार आयोग ने यौन शोषण के लिए व्यक्ति को कड़ी सजा देने की मांग की

  •  
  • Publish Date - June 25, 2025 / 01:23 PM IST,
    Updated On - June 25, 2025 / 01:23 PM IST

आइजोल, 25 जून (भाषा) मिजोरम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने हाल ही में एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) रखने व प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है।

आइजोल में पत्रकारों से बात करते हुए, एमएससीपीसीआर के अध्यक्ष जिमी लालतलनमाविया ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने और इस हरकत का वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने के आरोप में नौ जून को आरोपी लालरामपना को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने कहा, ‘एमएससीपीसीआर घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करता है।’

जिमी ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चों के यौन उत्पीड़न और बाल यौन-संबंधी वीडियो या तस्वीर रखने या ऑनलाइन साझा करने पर कड़ा प्रतिबंध है।

उन्होंने कहा कि किसी भी उल्लंघनकर्ता को पांच साल की कैद की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि दोबारा अपराध करने पर सात साल की कैद की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मिजोरम में बाल यौन शोषण की घटनाओं पर खेद व्यक्त करते हुए जिमी ने कहा कि आयोग चाहता है कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश