प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, निरस्त हो जाएगा ऐसे लाभार्थियों का आवंटन

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, निरस्त हो जाएगा आवंटन! Modi Government Makes New Rules for PM Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, निरस्त हो जाएगा ऐसे लाभार्थियों का आवंटन

PM Awas Yojana in Chhattisgarh

Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: December 26, 2021 9:09 pm IST

नई दिल्ली: Makes New Rules for PM Awas Yojana पीएम आवास योजना के ला​भार्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल सरकार ने पीएम आवास आवंटन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर लाभार्थी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

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Makes New Rules for PM Awas Yojana दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।

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इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराए पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा।

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इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।

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