MukhyMantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: महिलाओं को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने खाते में आएंगे इतने हजार रुपए, राज्य सरकार ने शुरू की ये योजना
MukhyMantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: महिलाओं को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने खाते में आएंगे इतने हजार रुपए, राज्य सरकार ने शुरू की ये योजना
MukhyMantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana | Photo Credit: IBC24
- सामान्य महिलाओं को ₹1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1,500 मासिक
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, पंजाब की रजिस्टर्ड वोटर, वैध आधार और वोटर आईडी
- सरकारी/केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी अधिकारी, आयकरदाता (₹1 लाख से अधिक), मंत्री/सांसद/विधायक और उनकी पत्नियाँ
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ (MukhyMantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) के क्रियान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। पात्रता मानदंडों के अनुसार, योजना का लाभ लेने वाली किसी परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
MukhyMantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana दो अप्रैल की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी भी पहले से दी जा रही पेंशन के अलावा योजना के तहत पूर्ण वित्तीय लाभ पाने की हकदार होंगी। मंत्रिमंडल ने रविवार को इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब में 2022 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) का एक प्रमुख चुनावी वादा महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना था।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
मुख मंत्री मावां-धीया दा सत्कार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं इस प्रकार हैं
उम्र 18 साल या उससे अधिक हो।
पंजाब की रजिस्टर्ड वोटर हो।
उनके पास वैलिड आधार कार्ड और पंजाब का वोटर आईडी हो।
किसे नहीं मिलेगा लाभ
कुछ महिलाएं इस योजना से बाहर रखी गई हैं
पंजाब सरकार, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की परमानेंट या रिटायर्ड कर्मचारी।
किसी भी सरकारी कंपनी, स्टेट बोर्ड, निगम, आयोग, कमेटी, डायरेक्टरेट, सहकारी संस्था या ट्रिब्यूनल से पेंशन पाने वाली रेगुलर या रिटायर्ड कर्मचारी।
बीते वित्त वर्ष यानी FY26 में जिन महिलाओं ने 1 लाख रुपये यानी उससे अधिक रकम इनकम टैक्स भरा हो।
वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद (MP) या विधायक (MLA) हो।
किसी मंत्री, सांसद या विधायक की पत्नी हो।
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