नगालैंड: 53.28 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में खनन कंपनी का निदेशक गिरफ्तार

नगालैंड: 53.28 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में खनन कंपनी का निदेशक गिरफ्तार

  •  
  • Publish Date - January 12, 2026 / 11:07 AM IST,
    Updated On - January 12, 2026 / 11:07 AM IST

दीमापुर, 12 जनवरी (भाषा) नगालैंड में दो खनन कंपनियों के निदेशक को 53.28 करोड़ रुपये की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) धोखाधड़ी में उसकी संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दीमापुर स्थित सीजीएसटी चोरी रोधी इकाई, धोखाधड़ी से फर्जी चालान जारी करके और प्राप्त करके ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ हासिल करने के एक मामले की जांच कर रही थी और इस जांच के पूरा होने के बाद ही यह गिरफ्तारी की गई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान ‘बेंडांगतोशी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘केविथो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक अतिकुर रहमान बरभुइया के रूप में हुई है। ये दोनों कंपनियां कोयला आपूर्ति का काम करती है।

अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी रिटर्न की जांच से पता चला कि दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से क्रमशः 27.52 करोड़ रुपये और 25.76 करोड़ रुपये का ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ हासिल किया।

जांच में यह भी पाया गया कि कंपनियों ने माल की आवाजाही के बिना चालान जारी किए और ई-वे बिल, परिवहन रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज पेश नहीं किए।

सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में यह भी सामने आया कि दोनों कंपनियां या तो अस्तित्वहीन थीं या अपने पंजीकृत स्थानों पर संचालित नहीं की जा रही थीं, जिससे उनके लेन-देन की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा हुआ।

जांच के बाद, बरभुइया को शनिवार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(ख) और 132(1)(ग) के तहत गिरफ्तार किया गया, जो माल की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से संबंधित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

उन्होंने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच जारी है।

भाषा खारी गोला

गोला