नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मालदीव की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को बृहस्पतिवार को उस देश में मादक पदार्थों से संबंधित कानूनों में हुए नये बदलावों को लेकर आगाह किया, जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान शामिल है।
एनसीबी ने कहा कि नये कानूनों के मद्देनजर मालदीव की यात्रा करने वाले भारतीय अपने साथ ले जाए जाने वाले सामान को लेकर बेहद सतर्कता बरतें।
संघीय एजेंसी ने एक परामर्श में कहा, ‘‘ध्यान रखें कि कानून के संबंध में ज्ञान नहीं होना बचाव का आधार नहीं है और किसी भी कानूनी उल्लंघन के परिणामस्वरूप गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है।’’
यह सलाह मालदीव द्वारा हाल ही में मादक पदार्थों के खिलाफ कानूनों को कड़ा करने के बाद जारी की गई है। मालदीव मादक पदार्थ अधिनियम में संशोधन मार्च 2026 से प्रभावी है।
एनसीबी ने कहा कि संशोधनों में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़े कुछ मामलों में मृत्युदंड शामिल है।
उसने कहा कि संशोधित कानून में प्रतिबंधित पदार्थों की थोड़ी मात्रा रखने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है।
एनसीबी ने कहा कि मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी भारतीय नागरिकों से स्थानीय कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह करते हुए सलाह जारी की है।
भाषा शफीक नरेश
नरेश