Publish Date - September 22, 2023 / 12:00 PM IST,
Updated On - September 22, 2023 / 12:00 PM IST
कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई जो ये दिखाती हो कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने में संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है: उच्चतम न्यायालय ने कहा।