रांची, 12 फरवरी (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ उस याचिका पर सुनवाई सोमवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी जो गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दायर की है।
अदालत 27 फरवरी को फिर से याचिका पर सुनवाई करेगी।
अदालत ने संघीय एजेंसी से एक समेकित हलफनामा भी दाखिल करने को कहा।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने उनके संशोधित आवेदन को जमा किये जाने की अनुमति दे दी।
सोरेन के वकील रंजन ने कहा, ‘‘ईडी को समेकित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अंतिम निस्तारण के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। हमारे आवेदन के संशोधन की अनुमति दी गई है। यह अच्छा संकेत है। अब हम अदालत के समक्ष सारे तथ्य रख सकते हैं।’’
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोरेन की ओर से दलील पेश कीं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने केंद्रीय एजेंसी की ओर से पक्ष रखा।
उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को ईडी से सोरेन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को दो फरवरी को रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
अदालत ने सात फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री की ईडी की हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी।
भाषा वैभव माधव
माधव
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